उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 1109 आवासीय भूखण्डों के दस्तावेज़ सत्यापन उपरांत सफल आवेदक अपनी आवेदित श्रेणी में जाकर “View Lottery Result & Schedule” विकल्प के माध्यम से आवंटन से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
भूखण्ड़ों की संख्या : 311
भूखण्ड़ों की संख्या : 550
भूखण्ड़ों की संख्या : 248
राजस्थान का मूल निवासी राजस्थान का मूल निवासी हो ।
आवेदक की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं ।
आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजनाओं की अवधि में चालू होना चाहिए।
यदि किसी आवेदक को उदयपुर प्राधिकरण/न्यास द्वारा उसे या उसकी पत्नि/पति को पूर्व में रियायती दर पर या लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया है, तो वह लॉटरी आवंटन का पात्र नहीं होगा। भविष्य में भी यदि वह अपात्र पाया जाता है, तो आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।